राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद राघवेन्द्र काछवाल (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मासिक बैठक का आयोजन जिला एवं सेशन न्यायाधीश के अवकाशागार में किया गया। जिसमें पीड़ित प्रतिकर, निःशुल्क विधिक सहायता के आवेदनों व अन्य बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद के सचिव (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) संतोष अग्रवाल ने बताया कि बैठक में प्रतिकर हेतु प्राप्त प्रकरणों को विचार विमर्श करने हेतु समिति के समक्ष रखा गया। जिनमें से अंतरिम प्रतिकर के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों में कुल 1,25,000 की अंतरिम प्रतिकर राशि एवं 02 आवेदन पत्र में 04 लाख 99 हजार रूपये अंतिम प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई तथा 02 प्रकरण एफडीआर के समय पूर्व भुगतान हेतु प्राप्त हुए जिनमें से एक प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया गया। बैठक में निःशुल्क विधिक सहायता के प्राप्त 11 आवेदनों पर पैरवी हेतु लीगल एड डिफेंस काउंसेल व पैनल अधिवक्ता को नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया, नालसा की योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु, न्यायालय द्वारा मध्यस्थता हेतु प्रेषित प्रकरणों, विधिक साक्षरता, लीगल एड डिफेंस काउंसेल, पैनल अधिवक्ता तथा पीएलवी (अधिकार मित्र) द्वारा किये जा रहे कार्य, आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु तथा भविष्य की योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया।
उक्त बैठक में समिति के सदस्य अश्विनी कुमार यादव न्यायाधीश, एम.ए.सी.टी., बाल मुकुन्द असावा, जिला कलक्टर, राजसमंद, मनीष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक राजसमंद, लोक अभियोजक रामलाल जाट अध्यक्ष, बार एसोसिएशन राजसमंद उपस्थित रहे।
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