मानसिक रूप से बीमार व बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों को विधिक सेवाएं देने हेतु गठित यूनिट का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा मानसिक रूप से बीमार व बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों को विधिक सेवाएं प्रदान करने हेतु जारी नवीन योजना ‘नालसा (मानसिक रूप से बीमार व बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों को विधिक सेवाएं ) स्कीम 2024’ के सफल क्रियान्वयन हेतु दिए गए निर्देशानुसार एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के आदेश की पालना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद द्वारा गठित Legal Services Unit: Manonyay (LSUM) हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राधिकरण के सभागार में आयोजित किया गया। जिसका शुभारंभ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद संतोष अग्रवाल द्वारा उक्त नई योजना की जानकारी प्रदान कर किया गया।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद की अध्यक्षता में गठित उक्त यूनिट में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, डिप्टी चीफ LADC, पैनल अधिवक्ता एवं पैरा लीगल वॉलन्टियर्स शामिल है जो मानसिक रूप से बीमार व बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों के हितार्थ बनी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्य करेंगी। इस दौरान यूनिट के सदस्यों को मानसिक रूप से असक्षम व्यक्तियों हेतु विधिक अधिकारों, विभिन्न कानूनी प्रावधान, विभिन्न मनोविकार एवं उनका समाधान, दिव्यांग व्यक्तियों के साथ होने वाली समस्याएं, दिव्यांगजन हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर इसे धरातल पर क्रियान्वित कर अधिक से अधिक आमजन को लाभान्वित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया।  
उक्त दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मानसिक रूप से बीमार व बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों हेतु कार्य करने वाले विभिन्न जिला स्तरीय सरकारी विभागों एवं गैर-सरकारी संस्थानों से प्रशिक्षक शामिल हुए। जिनमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से राजपाल सिंह शेखावत, सहायक प्रशासनिक अधिकारी व संदीप डीगरवाल वरिष्ठ सहायक, डॉ. लाल चन्द बैरवा, मेडिकल ऑफिसर, चिकित्सा विभाग, सुनील चंदेल, स्पेशल शिक्षक अक्षम सेवा संस्थान, ADV ललित साहू, ऋतु शर्मा असिस्टेंट LADC, प्रखर खण्डेलवाल असिस्टेंट LADC व प्रभाव सिंह असिस्टेंट LADC  प्रशिक्षक उपस्थित रहें।  

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